क्रिप्टो करेंसी, पैन-आधार लिंक, प्लास्टिक बैन और नया श्रम कानून.. जानिए 1 जुलाई से क्या हो रहे हैं बदलाव (Cryptocurrency, PAN-Aadhaar link, plastic ban and new labor law .. know what changes are happening from July 1)

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नई दिल्ली : जुलाई महीने से कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। विभिन्न टैक्स नियमों, स्टॉक मार्केट और श्रम कानूनों से जुड़े बदलाव एक जुलाई से लागू हो रहे हैं। ये बदलाव किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इनके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन (Cryptocurrency Transactions) पर लिये गए कैपिटल गेन्स पर तो निश्चित रूप से टैक्स लगाने जा रही है, लेकिन नए श्रम कानूनों (Labour Codes) को लागू करने को लेकर निश्चितता नहीं है। आइए जानते हैं कि एक जुलाई से कौन-से बदलाव होने जा रहे हैं।

New Delhi: Many changes are going to happen from the month of July. Changes related to various tax rules, stock market and labor laws are coming into effect from July 1. These changes may affect you in some way or the other. That's why you must be aware of them. Although the central government is definitely going to tax the capital gains taken on cryptocurrency transactions, but there is no certainty about the implementation of the new labor laws. Let us know what changes are going to happen from July 1.

क्रिप्टोकरेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स (Tax on cryptocurrencies and virtual digital assets)

Rules after 1st july
These important changes are happening from July 1

एक फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसीज पर टीडीएस काटने का प्रावधान रखा गया था। वर्चुअल एसेट्स के लिए 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर एक फीसद टीडीएस काटने का प्रावधान पेश किया गया है। यह एक जुलाई से लागू हो जाएगा। एक अप्रैल से इन लेनदेनों पर 30 फीसद आयकर के साथ सेस और सरचार्ज लागू हुआ था। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टोकरेंसजी पर टीडीएस की कटौती किस प्रकार होगी, इस बारे में हाल ही में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर जारी किया था। सीबीडीटी ने बताया था कि खरीदार और क्रिप्टो एक्सचेंज दोनों को ही टीडीएस काटना होगा।

In the Union Budget 2022-23 presented on February 1, a provision was made to deduct TDS on Virtual Digital Assets (VDA) or cryptocurrencies. A provision of one percent TDS has been introduced for payment of more than Rs 10,000 for virtual assets. It will come into effect from July 1. Cess and surcharge were applicable on these transactions from April 1 along with 30 per cent income tax. Recently, CBDT had issued a circular regarding how TDS will be deducted on Virtual Digital Assets or Cryptocurrencies. The CBDT had said that both the buyer and the crypto exchange will have to deduct TDS.

पैन-आधार लिंकिंग में लगेगा अधिक पैसा (PAN-Aadhaar linking will cost more money)

सीबीडीटी ने 29 मार्च को जारी एक अधिसूचना में कहा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करनी की बढ़ी हुई समयसीमा 31 मार्च, 2023 है। हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें इस अवधि में कीमत चुकानी होगी। जो लोग पुरानी समयसीमा से चूक गए हैं, उनसे 30 जून तक 500 रुपये पेनल्टी ली गई। यह पेनल्टी राशि 1,000 रुपये होगी, अगर आप एक जुलाई, 2022 या इसके बाद अपने पैन को आधार के साथ लिंक कराते हैं।

The CBDT in a notification issued on March 29 said that the extended deadline for linking PAN card with Aadhaar card is March 31, 2023. However, those who have not yet linked PAN with Aadhaar will have to pay the cost during this period. Those who missed the old deadline were charged a penalty of Rs 500 till June 30. This penalty amount will be Rs 1,000, if you link your PAN with Aadhaar on or after July 1, 2022.

टीडीएस/टीसीएस नियमों में बदलाव (Changes in TDS/TCS Rules)

इस महीने की शुरुआत में, सीबीडीटी ने किसी भी व्यवसाय या पेशे में प्राप्त लाभ के संबंध में नए टीडीएस प्रावधान के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह के अनुलाभ या तो नकद या वस्तु या आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। बजट आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194R लेकर आया। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की आवश्यकता होती है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय या पेशे में एक वर्ष में 20,000 रुपये से अधिक का लाभ या अनुलाभ प्रदान करता है।

Earlier this month, the CBDT had issued guidelines regarding the implementation of the new TDS provision in respect of profits derived in any business or profession. The CBDT said such perquisites can be either in cash or kind or partly in both these forms. The budget brought a new section 194R in the Income Tax Act. It requires deduction of 10 per cent TDS for every person who provides any profit or perquisite in the business or profession of any person exceeding Rs 20,000 in a year.

लागू हो सकते हैं नए श्रम कानून (New labor laws may be implemented)

हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक नए श्रम कानूनों को लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी अटकले हैं कि एक जुलाई से नए लेबर कोड्स लागू हो सकते हैं। अगर यह लागू होता है, तो कर्मचारियों के काम के दिन घट जाएंगे। साथ ही टेक होम सैलरी में वृद्धि जैसे कई फायदे भी होंगे। नए लेबर कोड्स में कर्मचारियों के लिए हफ्ते में काम के दिनों को कम करने का प्रस्ताव है। इस तरह हफ्ते में वर्किंग डेज 5 से घटकर 4 रह सकते हैं। हालांकि, इससे प्रतिदिन काम के घंटे बढ़ जाएंगे। प्रावधान के अनुसार एक हफ्ते में 48 घंटे काम करने की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी 9 घंटे कि शिफ्ट की जगह 12 घंटे की शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा पीएफ में बढ़ोतरी और अर्न्ड लीव पॉलिसी जैसे कई प्रावधान हैं।

Although the central government has not yet made any official announcement to implement the new labor laws, there are speculations that the new labor codes may come into force from July 1. If this is implemented, the working days of employees will be reduced. Along with this, there will be many benefits like increase in take home salary. The new labor codes proposes to reduce the number of working days in a week for employees. In this way, the working days in a week can be reduced from 5 to 4. However, this will increase the working hours per day. As per the provision, 48 hours of work will be required in a week. This means that employees will work 12-hour shifts instead of 9-hour shifts. Apart from this, there are many provisions like increase in PF and Earned Leave Policy.

सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होगी दिल्ली (Delhi will be single use plastic free)

दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर बैन लगने जा रहा है। जिन प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लगेगा उनमें ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं।

Products made of single-use plastic are going to be banned in Delhi from July 1. Plastic products to be banned, These include earbuds, plastic balloon sticks, plastic flags, plastic candy sticks, plastic ice cream sticks, thermocol decorations, plastic plates, cups, glasses, forks, spoons, straws, trays, foil packaging boxes for sweets. Invitation card foil, cigarette packaging foil, PVC and plastic banners thinner than 100 microns, etc.

डीमैट खातों की अनिवार्य टैगिंग (Mandatory tagging of demat accounts)

पिछले हफ्ते कैपिटल मार्केट रेगूलेटर सेबी ने कहा था कि स्टॉक ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट्स, जिनकी टैगिंग नहीं हुई हैं, वे जून के आखिर तक सही से टैग हो जाने चाहिएं। एक जुलाई से बिना टैगिंग के डीमैट खातों में सिक्युरिटीज क्रेडिट नहीं हो पाएंगी। हालांकि, सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि कॉर्पोरेट कार्यों में क्रेडिट की अनुमति होगी। सेबी ने आगे कहा कि अगस्त से अनटैग्ड रह गए किसी भी डीमैट खाते में सिक्युरिटीज डेबिट नहीं होंगी।

Last week, capital markets regulator SEBI had said that demat accounts of stock brokers, which are not tagged, should be properly tagged by the end of June. From July 1, securities will not be able to be credited in demat accounts without tagging. However, SEBI said in a circular that credit would be allowed in corporate affairs. SEBI further said that securities will not be debited from any demat account left untagged since August.

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